@शब्द दूत ब्यूरो (23 अगस्त 2022)
नई दिल्ली। बेनामी संपत्ति पर अब तीन साल की सजा का कानून समाप्त कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज बेनामी संपत्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बेनामी संपत्ति कानून-2016 में किया गया संशोधन उचित नहीं है। कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद बेनामी संपत्ति के मामले में तीन साल तक की सजा के कानून को भी निरस्त कर दिया गया है।
बता दें कि बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट, 2016 की धारा 3(2)में यह प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को स्पष्ट रूप से मनमानी बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 2016 के कानून के तहत सरकार को मिला संपत्ति जब्त करने का अधिकार पिछली तारीख से लागू नहीं हो सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब पुराने मामलों में 2016 के कानून के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती।
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