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धार्मिक आयोजनों के चलते एक माह तक लागू रहेंगे प्रतिबंध

@शिवकुमार शर्मा

बून्दी (09 अप्रैल 2022) । बून्दी जिले में आयोजित होने वाले धार्मिक प्रयोजनों के दौरान सामाजिक सद्भाव एवं लोक शान्ति बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रेणु जयपाल ने निरोधात्मक कार्यवाही के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बूंदी जिले के सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक सम्पत्ति पर अथवा बिना सक्षम स्वीकृति, सहमति के अन्य की संपत्ति पर धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त झण्डियां लगाने पर प्रतिबन्ध हेतु निषेधाज्ञा लागू की है।

आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि धार्मिक प्रयोजनों के दौरान धार्मिक प्रतीक युक्त झण्डियां सार्वजनिक सम्पत्ति यथा- राजकीय भवन, राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम के भवन, सार्वजनिक सामुदायिक भवन, विश्राम गृह, सार्वजनिक पार्क, तिराहे पर निर्मित सर्किल, पानी की टंकी, विद्युत एवं टेलीफोन के खंभे इत्यादि अथवा बिना सक्षम स्वीकृति, सहमति के अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति पर लगाकर व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर साम्प्रदायिक सद्भाव को दूषित करने के प्रयास एवं लोग शांति भंग होने की आशंका रहती है। ऐसे में सामाजिक सद्भाव एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु तुरंत निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं कराने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंज्ञन करेगा, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। उपरोक्त आदेश आगामी एक माह तक प्रभावशील रहेगा।

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