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कल से निजी शराब की दुकानों से नहीं खरीद सकेंगे अल्कोहल, जानें क्या है नया नियम

@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो (30 सितंबर, 2021)

कल से यानी एक अक्टूबर से राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानों और इनके ग्राहकों के लिए एक चीज बदल रही है। कल से राष्ट्रीय राजधानी में निजी शराब की दुकानें डेढ़ महीने के लिए बंद रहेंगी। राष्ट्रीय राजधानी में निजी शराब की दुकानें कुल शराब दुकानों की करीब 40 फीसदी हैं।

दिल्ली सरकार की नयी आबकारी नीति के तहत 266 निजी शराब की दुकानों सहित सभी 850 शराब की दुकानें खुली निविदा के जरिए निजी कंपनियों को दे दी गई हैं। नए लाइसेंस धारक शहर में शराब की खुदरा बिक्री 17 नवंबर से शुरू करेंगे। हालांकि, इस दौरान शराब की खुदरा बिक्री के लिए सरकारी शराब की दुकानें खुली रहेंगी। ये सरकारी दुकानें 16 नवंबर को बंद हो जाएंगी।

दिल्ली सरकार के पास नयी आबकारी नीति, 2021 का मुद्दा दिल्ली हाईकोर्ट में भी उठा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार के पास नयी आबकारी नीति, 2021 को लागू करने की शक्ति है और यह इसके अधिकार क्षेत्र में है। साथ ही अदालत ने 30 सितंबर से पुरानी नीति के तहत निजी क्षेत्र में भारतीय शराब की बिक्री के लिए एल-7 लाइसेंस वाली खुदरा दुकानों को बंद करने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।

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