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पटाखे जलाने पर सुप्रीम कोर्ट :लोगों को दूसरों के जीवन को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती

@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो (29 सितंबर, 2021)

प्रतिबंध के बावजूद पटाखे जलाने जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद जश्न के लिए जमकर पटाखे जलाए जाते हैं। जिनकी जिम्मेदारी है आदेश लागू कराने की वही सब कुछ जानते समझते उल्लंघन कराते हैं। हजार नहीं दसियों हजार बार ऐसे उल्लंघन होता है। अदालती आदेशों का पालन किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में कोई कोताही नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम समुचित आदेश पारित करेंगे। जस्टिस एम आर शाह ने कहा, ‘लोगों को दूसरों के जीवन को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किसी पर जवाबदेही तय करनी होगी। वो हर धार्मिक आयोजन, शादी में लड़ियां चलाई जाती हैं। हमें किसी पर जिम्मेदारी तय करनी होगी वरना यह बिल्कुल भी नहीं रुकेगा।

कोर्ट ने कहा, हम लोगों को दूसरों के जीवन को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दे सकते। हमने पहले के आदेश भी देखे हैं। हमारा ध्यान दूसरों के जीवन के अधिकार पर है। हमारे देश में सबसे बड़ी कठिनाई कार्यान्वयन है। हमारे यहां कानून हैं लेकिन उन्हें सच्ची भावना से लागू करने की जरूरत है।’

जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच पटाखा निर्माताओं द्वारा पटाखा उत्पादन बैन की याचिका पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकरनारायण ने कहा कि हर त्यौहार पर अदालत के आदेश का उल्लंघन किया जाता है। पटाखों के निर्माण और यातायात को लेकर पूरे देश के लिए एक आदेश जारी किए जाने की जरूरत है।

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