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ब्रेकिंग :कोर्ट की अवमानना में नायब तहसीलदार को एक माह व कोतवाल को तीन दिन की सजा, स्टे के बावजूद पुलिस व प्रशासन ने गिराया था निर्माण

@शब्द दूत ब्यूरो (13 सितंबर 2021)

बाराबंकी।  जमीन के स्टे के एक मामले पुलिस प्रशासन के निर्माण गिरा देने पर अदालत ने अवमानना के मामले में नायब तहसीलदार और कोतवाल को जेल भेज दिया है। 

जानकारी के अनुसार कोर्ट नंबर 13 ने आज यह फैसला सुनाया। दरअसल कोतवाल अमर सिंह और नायब तहसीलदार के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने शिकायत की थी जिस पर अदालत ने सख्त एक्शन लिया है।  कोर्ट ने नगर कोतवाल अमर सिंह को तीन दिन के लिए जेल भेजा है, जबकि नायब तहसीलदार केशव प्रसाद को भी कोर्ट ने एक महीने की सजा सुनाई है। 

बाराबंकी नगर कोतवाली क्षेत्र के आलापुर में स्थित जमीन से जुड़े इस मामले में अदालत के इस फैसले पर पीड़ित ने खुशी जाहिर की। पीड़ित का कहना है कि  उसे विपक्षियों द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था। विपक्षी कोर्ट के स्टे के बावजूद लगातार उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। पुलिस-प्रशासन ने उसकी जमीन पर बने निर्माण को जाकर गिरवा भी दिया। पीड़ित पक्ष के वकीलों ने बताया कि कोर्ट की अवमानना के मामले में यह पूरी कार्रवाई की गई है। जिसमें कोतवाल को तीन दिन की जेल और नायब तहसीलदार को एक महीने की जेल की सजा सुनाई गई है।

कोर्ट का यह फैसला अपने आप में मिसाल है।दरअसल ऐसे  कई मामले हैं, जिसमें कोर्ट के स्टे के बावजूद भी पुलिस की मिली भगत से जबरन निर्माण करा दिया जाता है। फरियादी पुलिस के पास इसकी शिकायत लेकर दौड़ता रहता है, लेकिन उस वक्त उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। अवैध कब्जेदार और पुलिस को यह पता होता है कि कोर्ट जब तक मामले का संज्ञान लेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।

   

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