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बड़ी खबर :दागी होगा प्रत्याशी तो लिखना होगा “आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार”, सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक दलों को सख्त निर्देश

@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो (10 अगस्त, 2021)

चुनाव के अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजनीतिक दलों के लिए को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी और मुखपृष्ठ पर एक कैप्शन लिखना हो होगा ‘आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार’।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन बनाने का निर्देश भी दिया है, जिसमें उम्मीदवारों द्वारा उनके आपराधिक इतिहास के बारे में प्रकाशित जानकारी शामिल होगी। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाएगा।

यह जागरूकता अभियान सोशल मीडिया, वेबसाइटों, टीवी विज्ञापनों, प्राइम टाइम डिबेट, पैम्फलेट आदि सहित विभिन्न प्लेटफार्मों पर किया जाएगा। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि चुनाव आयोग एक सेल बनाए जो ये निगरानी करे कि राजनीतिक पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया है या नहीं। यदि कोई राजनीतिक दल चुनाव आयोग के पास इस तरह की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो चुनाव आयोग इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देगा।

 

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