@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो (4 अगस्त, 2021)
केंद्रीय भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया है। अगर पीएफ खाताधारक ई-नॉमिनेशन करते हैं तो अंशधारक की मौत पर बीमा योजना का तत्काल लाभ मिल सकेगा। इसके लिए नामितों को बाद में किसी तरह का झंझट नहीं उठाना पड़ेगा। साथ ही सेवानिवृत्ति के समय पेंशन का लाभ आसानी से अंशधारक को मिल सकेगा। उन्हें भविष्यनिधि कार्यालय का चक्कर लगाने और तमाम दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी।
ई नॉमिनेशन के जरिये खाताधारक सदस्य नामितों में बदलाव भी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि ई नॉमिनेशन के लिए अंशधारक खुद ही सत्यापन कर सकेंगे। इधर-उधर भागने की जरूरत नहीं होगी। ईपीएफओ अंशधारक की मौत पर कर्मचारी के परिवार को 7 लाख रुपये तक के जीवन बीमा का लाभ देता है। ऐसे में अगर नॉमिनेशन के डिटेल पूरे होते हैं तो बाद में किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। इंप्लाइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम का लाभ तत्काल मिल जाता है।
अक्सर ऐसा देखा गया है कि पीएफ अंशधारक का नॉमिनेशन फॉर्म भरा न होने के कारण उन्हें बीमा या अन्य तरह के लाभ लेने में दिक्कत आती है। अगर किसी कारणवश खाताधारक की मौत हो जाती है तो उन्हें भविष्य निधि कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तमाम दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करने में भी समस्या आती है।