@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो
दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
सोशल मीडिया एप मुकदमे में आज से लागू होने वाले नए आईटी नियमों को रोकने की मांगी की गई है। इस मामले में दाखिल इस याचिका में कंपनी ने कोर्ट में दलील दी है कि भारत सरकार के नए आईटी नियमों से यूजर्स की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी।
बता दें कि नए नियमों के अनुसार, व्हाट्सएप और उस जैसी कंपनियों को अपने मैसेजिंग ऐप पर भेजे गए मैसेज के ऑरिजिन, यानी जहां से सबसे पहले संदेश भेजा गया, का पता रखना होगा। व्हाट्सएप ने इस नए नियम के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है।
याचिका में व्हाट्सएप की दलील है कि भारत सरकार के नए नियम संविधान में उल्लिखित निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। कंपनी का कहना है कि व्हाट्सएप सिर्फ उन लोगों के लिए नियमन चाहता है जो प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करते है। कंपनी ने आगे कहा कि व्हाट्सएप के मैसेज एन्क्रिप्ट किए गए हैं ऐसे में लोगों की चैट को इस तरह ट्रेस करना व्हाट्सएप पर भेजे गए सभी मैसेज पर नजर रखने के बराबर है। जो यूजर्स की प्राइवेसी को समाप्त कर देगा। नए नियमों में सोशल मीडिया कंपनियों को कोई भी कंटेंट या मैसेज सबसे पहले कहां से जारी किया गया, इसकी पहचान करने की जरूरत होती है, जब भी इस बारे में जानकारी मांगी जाए।
व्हाट्सएप अभी के कानून के मुताबिक गलत तरीके से इस्तेमाल करने वालों की जानकारी दे सकता है। कंपनी का कहना है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। क्योंकि मैसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं। इसलिए कानून का पालन करने के लिए व्हाट्सएप का कहना है कि इसमें रिसीवर्स के साथ-साथ मैसेज के ओरिजिनेटर के लिए ब्रेक एन्क्रिप्शन होगा।