देहरादून । राज्य में परचून की दुकानें अब केवल 21 मई को सुबह सात से दस बजे तक ही खुलेंगी। बाकी दिनों ये दुकानें बंद रहेंगी। राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 25 मई तक बढ़ा दिया है।
नयी गाइडलाइंस में सस्ते गल्ले की दुकानें पहले की भांति निर्धारित समय तक खुलेंगी, जबकि दूध, सब्जी व फलों की दुकानें कर्फ्यू के दौरान सुबह सात से दस बजे तक नियमित खुलेंगी।
उत्तराखंड में बाहर के प्रांतों से आने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की है। इसके बिना राज्य की सीमाओं पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी संबंधित जिलों के डीएम व पुलिस कप्तानों को यह निर्देश दे दिए गए हैं।
कोई व्यक्ति देहरादून, हरिद्वार से कोटद्वार या फिर हल्द्वानी, नैनीताल से यूपी के रास्ते होते हुए उत्तराखंड आ रहे हैं तो अब उन्हें भी स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा। इनमें से किसी व्यक्ति में कुछ दिन बाद यदि कोराना के लक्षण मिलते हैं तो इससे ट्रेसिंग में आसानी रहेगी।
बाहर से कोई व्यक्ति यदि हरिद्वार अपने परिजनों के अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं तो सिर्फ चार लोगों को ही आने की अनुमति रहेगी। इनके पास 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट होनी भी जरूरी है। वाहनों में सीटों के 50 फीसदी क्षमता पर ही ये आ सकेंगे।











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