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कठुआ कांड में फैसला आया, 7 में से 6 आरोपी दोषी, सजा का एलान नहीं हुआ

 

जम्मू कश्मीर: जम्मू कश्मीर के कठुआ में बंजारा समुदाय की आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में विशेष अदालत ने आज फैसला सुनाया गया। इस मामले में आरोपी सभी 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया।इनमें से अब तक 6 आरोपियों को दोषी करार दिया गया वहीं 1 आरोपी को बरी कर दिया गया है।पठानकोट स्थित विशेष अदालत में मामले में सुनवाई चल रही है. कोर्ट के बाहर लोगों का प्रदर्शन जारी है लोग इस मामले में दोषियों को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं।फिलहाल मामले में सजा का ऐलान नहीं किया गया है। 

दरअसल, इस साल की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर के कठुआ से एक ऐसी घटना सामने आई थी, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। कठुआ  में 8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और बाद में हत्या की गई।  ज्ञात हो, मामले में कुल 8 मुख्य आरोपी हैं लेकिन फैसला सात पर सुनाया गया।क्योंकि एक आरोपी नाबालिग है। 

जिन 6 आरोपियों की दोषी करार दिया गया है, उसमें ग्राम प्रधान सांजी राम (मुख्य आरोपी), दीपक खजुरिया, परवेश दोषी, तिलक राज, आनंद दत्ता, सुरेंद्र कुमार शामिल हैं. जबकि सांजी राम का बेटे विशाल को बरी कर दिया है। 

 जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजुरिया, पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार, रसाना गांव का परवेश कुमार, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता, हेड कांस्टेबल तिलक राज, पूर्व राजस्व अधिकारी का बेटा विशाल और उसका चचेरा भाई (जिसे नाबालिग बताया गया) शामिल था. इसके अलावा मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान सांजी राम भी पुलिस की गिरफ्त में है। 

गौरतलब है कि कठुआ रेप की घटना 10 जनवरी को हुई थी।  परिवार के मुताबिक, बच्ची 10 जनवरी को दोपहर में घर से घोड़ों को चराने के लिए निकली थी और उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी थी।  करीब एक हफ्ते बाद 17 जनवरी को जंगल में उस बच्ची की लाश मिली थी।  मेडिकल रिपोर्ट में पता चला था कि बच्ची के साथ कई बार कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार हुआ है और पत्थरों से मारकर उसकी हत्या की गई है।उसके बाद बच्ची के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या पर देशभर में काफी बवाल मचा था।

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