काशीपुर । कुंडा थाना पुलिस के सिपाही से चैकिंग के दौरान हाथापाई करने के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी अस्पताल मालिक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
बीती 22 अप्रैल को थाना कुंडा क्षेत्र में सिपाही द्वारा अस्पताल के मनीष चावला को चैकिंग के दौरान रोक दिया। उस समय सिपाही बगैर वर्दी के था। दोनों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। बाद में कुंडा थाने में दोनों पक्षों के बीच बातचीत में मामला रफा दफा हो गया। हालांकि कुंडा थाने में मनीष चावला के विरूध्द पुलिस से मारपीट व अभद्रता का मुकदमा लिख दिया गया।
मनीष चावला की ओर से अमरीश अग्रवाल एडवोकेट ने उच्च न्यायालय में मामले को लेकर याचिका दायर कर दी। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए मनीष चावला की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल ने बताया कि पुलिस को 41 सीआरपीसी का नोटिस देने के लिए आदेश दिया है। 

Shabddoot – शब्द दूत Online News Portal