@शब्द दूत ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली से सटे नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) में 9 नवंबर से 30 नवंबर की आधी रात तक पटाखे जलाने और उनकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक ताजे आदेश में इस अवधि में एनसीआर में पटाखे जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण और दीवाली के बाद स्थिति और बदतर होने के डर से लिया गया है। एनजीटी का यह आदेश दिल्ली और आसपास के कम से कम दर्जन भर जिलों में लागू होगा।
बता दें कि एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, देश के बाकी शहरों को लेकर भी निर्देश दिए हैं। ट्रिब्यूनल का कहना है कि जिन शहरों में प्रदूषण की स्थिति सामान्य है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए ग्रीन पटाखे रात 8 बजे से 10 बजे तक जलाए जा सकते हैं। साथ ही नए साल पर रात 12 बजे से साढ़े 12 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी जा सकती है।
एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्यों के सभी प्रदूषण बोर्ड को निर्देश दिया कि वे प्रदूषण की स्थिति पर निगरानी रखें और संबंधित अथॉरिटी को इसकी जानकारी दें। इस मामले में एनजीटी जुर्माने का प्रावधान अपने पहले आदेश में कर चुकी है। प्रतिबंधित इलाके में नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान है। पटाखा बेचने वालों पर 10 हज़ार का जुर्माना, जबकि पटाखा जलाने वालों पर 2 हज़ार का जुर्माना लगाया जाएगा। यह इस साल भी लागू है।




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