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अर्णब गोस्वामी को फिलहाल अंतरिम राहत नहीं, याचिका पर कल सुनवाई करेगा बॉम्बे हाई कोर्ट

@शब्द दूत ब्यूरो

मुंंबई। अर्णब गोस्वामी की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टल गई है। मामले की सुनवाई कल 3 बजे होगी। हाईकोर्ट ने ने साफ किया कल अर्नब गोस्वामी को अंतरिम राहत पर भी सुनवाई होगी। इससे पहले, सुनवाई के दौरान अर्णब गोस्‍वामी के वकील आबाद पोंडा ने कहा कि मामला फिर से खोलने के बाद नई जांच शुरू करना आपराधिक कानून के तय सिद्धांतों के विपरीत है, उन्‍होंने अपने मुवक्किल के लिए अंतरिम राहत के लिए मांग की।

अर्णब के वकील ने कहा, मामले में 2019 में पुलिस द्वारा दायर ‘ए’ समरी को मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया था और वो बरकरार है, जिसे चुनौती नहीं दी गई है। इस पर जस्टिस शिंदे ने कहा कि अन्य महत्वपूर्ण मामले लंबित हैं। कल छुट्टियों से पहले आखिरी दिन है। हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हम गहराई से जांच करने के लिए तैयार हैं। साथ ही, हमें प्रतिवादी को जवाब देने का अवसर देना होगा।

अर्णब के वकील आबाद पोंडा ने कहा, एक नागरिक को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। यहां तक ​​कि एक सेकंड के लिए किसी की अवैध हिरासत को संवैधानिक अदालत द्वारा  नहीं माना जा सकता है। अंतरिम राहत मिलनी चाहिए। उन्‍होंने कहा कि ‘ए समरी’ ताबूत में एक कील की तरह है, जिसे उपयुक्त क्रम से निकालना पड़ता है। पुलिस की दोबारा जांच से पता चलता है कि मजिस्ट्रेट के लिए असम्मान दर्शाया गया है। पुलिस ने मामले को फिर से खोलने के बारे में 15 अक्टूबर 2020 को मजिस्ट्रेट को केवल सूचना दी। अदालत ने उन्हें अनुमति नहीं दी है। यह “देखा और दायर” रिकॉर्ड करता है। कोई अनुमति नहीं थी। आगे की जांच के लिए कोई संकेत नही है।

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