काशीपुर। धार्मिक स्थलों पर लगे माइक से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को प्रतिबंधित करने के लिए कोतवाली परिसर में धर्मगुरुओं तथा जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में न्यायालय के आदेश के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए गए।
उप जिलाधिकारी सुंदर सिंह अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट तथा क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार ठाकुर की मौजूदगी में आयोजित बैठक के दौरान सभी धर्म के लोगों से अपील किया गया कि वह न्यायालय के आदेशों का पालन करें। धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को अनुमति के बाद निर्धारित डेसिमल तक की ध्वनि में ही बजाया जा सकता है। भगवानपुर हरिद्वार निवासी महेंद्र सिंह नामक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित किए। माना कि धार्मिक स्थलों से हो रहे ध्वनि प्रदूषण प्रदूषण के कारण आम तबका प्रभावित हो रहा है।
बैठक में मौजूद वर्ग विशेष के धर्मगुरुओं ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि माइक द्वारा उनकी 1 मिनट की अजान होती है उसे यथावत करने दिया जाए इसके बाद तकरीर आदि बगैर माइक के कर लिया जाएगा लेकिन क्योंकि मामला न्यायालय के आदेशों से जुड़ा है इसलिए जिम्मेदार अधिकारी इस सुझाव पर अपना पक्ष नहीं रख सके।बैठक में शहर इमाम मुनाजिर हुसैन प्रतापपुर गुरुद्वारा के सेवादार मनजीत सिंह सुभाग सिंह पंडा वंश गोपाल अग्निहोत्री पंडा मनोज अग्निहोत्री हसीन खान मुशर्रफ हुसैन पार्षद नजमी पार्षद फिरोज हुसैन नौशाद हुसैन कारी मोहम्मद इलियास समेत दर्जनों की तादात में प्रत्येक वर्ग से जुड़े धर्मगुरु तथा जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट ने कहा कि यह निर्देश मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा चर्च के अलावा फैक्ट्रियों मकानों पर लगे ध्वनि प्रदूषण यंत्रों के लिए है। चूंकि धार्मिक स्थलों से लोगों की भावनाएं जुड़ी है इसलिए विशेषकर धर्म गुरुओं को जनप्रतिनिधियों को बुलाकर यह बैठक की गई। ए एस पी ने कहा कि जिला अधिकारी के निर्देशों के मुताबिक 22 तारीख तक का वक्त नियत है। उन्होंने कहा कि आदेशों पर अमल कराने के लिए आधिकारिक स्तर से प्रयास शुरू कर दिए कर दिए गए हैं।