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वेब पोर्टल पर कोई नियंत्रण नहीं, वे जो चाहें, चलाते हैं: सुप्रीम कोर्ट

@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो (02 सितंबर, 2021)

बेलगाम वेब पोर्टल और यू ट्यूब चैनलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता और नाराजगी जताई है। प्रधान न्‍यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि वेब पोर्टल पर कोई नियंत्रण नहीं है, वे जो चाहे चलाते हैं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वे हमें कभी जवाब नहीं देते। वे संस्थाओं के खिलाफ बहुत बुरा लिखते हैं। लोगों के लिए तो भूल जाइए, जजों के लिए भी कहते हैं। चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि हमारा अनुभव यह रहा है कि वे केवल वीआईपी की आवाज सुनते हैं। आज कोई भी अपना टीवी चला सकता है। यूट्यूब पर देखा जाए तो एक मिनट में इतना कुछ दिखा दिया जाता है।

अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या इस सबसे निपटने के लिए कोई तंत्र है? कोर्ट ने कहा कि आपके पास इलेक्ट्रानिक मीडिया और अखबारों के लिए तो व्यवस्था है, लेकिन वेब पोर्टल के लिए कुछ करना होगा।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आईटी नियमों में इसका ध्यान रखा गया है। वास्तविक संदर्भ प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिकों को समाचार प्राप्त करने का अधिकार है। आईटी नियमों से पहले एक अलग व्यवस्था है। हमने नियमों में तंत्र निर्धारित किया है। हमारे पास केबल टीवी एक्ट के तहत मजबूत तंत्र है। वेब पोर्टलों के लिए, हमारे पास नियमों का अलग सेट है। नेशनल ब्रांडकास्टिंग एसोसिएशन (एनबीए) ने कहा कि हमने आईटी नियमों को चुनौती दी है और केरल हाईकोर्ट ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है।

   

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