Breaking News

कोविड के चलते खुदकुशी को भी कोविड से मौत मानेंगे: केंद्र

@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो (23 सितंबर, 2021)

कोविड-19 के कारण खुदकुशी करने का मामले को भी केंद्र सरकार कोविड से हुई मौत मानेगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। कोविड संक्रमित होने पर कोई 30 दिनों के भीतर खुदकुशी कर लेता है तो इसे कोविड से हुई मौत माना जाएगा। ऐसे में उनके परिजनों को भी मुआवजा दिया जाएगा।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था कि वह कोरोना मृत्यु प्रमाणपत्र से खुदकुशी को बाहर रखने वाले अपने दिशानिर्देश पर पुनर्विचार करे। कोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट पर संतोष जताते हुए कुछ सवाल भी उठाए थे। दरअसल, कोरोना से मौत होने पर परिजनों को मिलने वाली मुआवजा राशि के लिए कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी है।

गौरतलब है कि इससे पहले केंद्र ने कहा था कि कोरोना से मृत्यु होने पर पीड़ित के परिवार को  50,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी थी।  केंद्र सरकार ने कहा कि ये अनुग्रह राशि कोविड-19 महामारी के भविष्य के चरणों में भी या अगली अधिसूचना तक जारी रहेगी।

Check Also

मानसून ने पकड़ी रफ्तार, अगले 7 दिनों तक कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, उत्तराखंड में भी वर्षा और आंधी-तूफान की चेतावनी

🔊 Listen to this @शब्द दूत ब्यूरो (07 जून 2026) नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम मानसून ने …

googlesyndication.com/ I).push({ google_ad_client: "pub-