@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि चूंकि, ट्विटर को अंतरिम संरक्षण नहीं दिया गया है। ऐसे में यदि किसी नियम का उल्लंघन होता हुआ मिले तो सरकार कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है।
इससे पहले, ट्विटर ने हाईकोर्ट में दावा किया कि उसने अंतरिम अधिकारी की नियुक्ति कर दी है पर स्थाई के लिए कुछ समय चाहिए। उसने कहा कि वह नियमों का पूरी तरह पालन करेगा। हाईकोर्ट ने ट्विटर को दो हफ्ते में अमेरिका से साइन कर हलफनामा दाखिल करने और 11 जुलाई तक स्कैन कॉपी दाखिल करने को कहा है। इसमें ट्विटर को अंतरिम अधिकारी की जवादेही बतानी है।
गौरतलब है कि ट्विटर ने हाईकोर्ट को बताया है कि उसे शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करने में आठ हफ्ते का समय लगेगा। हाईकोर्ट ने ट्विटर को 8 जुलाई यानी तक यह बताने का निर्देश दिया था कि नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के अनुपालन में वह स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी (आरजीओ) की नियुक्ति कब तक करेगा? ट्विटर ने कोर्ट को यह भी बताया कि वह आईटी नियमों के अनुपालन में भारत में एक संपर्क कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में है.यह कार्यालय उनका स्थायी संपर्क होगा


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