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कोरोना संकट के बीच आयकर विभाग ने अस्पतालों के लिए राहत का ऐलान किया

@शब्द दूत ब्यूरो

नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौर में कई राज्यों में अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। कोविड मरीजों के लिए अस्थायी बेड व अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं युक्त बेड तैयार किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से अब अस्पतालों और मेडिकल डिस्पेंसरीज़ के लिए राहत का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्रालय आईटी अधिनियम 1961 की धारा 269ST के प्रयोजन के लिए कोविड उपचार प्रदान करने वाले अस्पतालों और चिकित्सा औषधालयों को छूट देता है। एक अप्रैल से 31 मई, 2021 के दौरान कोरोना मरीज की ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए, रोगी और भुगतानकर्ता के पैन या आधार डिटेल मिलने पर यह छूट दी जा रही है।

आयकर विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, ‘गंभीर कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269ST के प्रावधान के तहत अस्पतालों/चिकित्सा सुविधाओं आदि को कोरोना मरीजों के इलाज के एवज में लिए जाने वाले नकद भुगतान दो लाख या उससे अधिक पर राहत प्रदान करता है। मरीज और भुगतानकर्ता के पैन या आधार की डिटेल मिलने के बाद एक अप्रैल 2021 से 31 मई 3021 की अवधि के लिए यह छूट दी जा रही है।’

बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश में तबाही मचाई हुई है। पिछले साल के लॉकडाउन से उबर रही अर्थव्यवस्था को दूसरी लहर ने आकर फिर झटका दे दिया। अर्थव्यवस्था की भरपाई दूसरी लहर में प्रभावित हुई है। वित्तवर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में आर्थिक गतिविधियों के लिए दूसरी लहर ने खतरा पैदा कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने अप्रैल, 2021 के लिए इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अर्थव्यवस्था के दूसरी लहर की चपेट में होने की बात मानी है।

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