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सीएम धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में शस्त्र लाइसेंस पर सख्ती: बाहरी राज्यों से ट्रांसफर लाइसेंस का होगा पुनः सत्यापन

@शब्द दूत ब्यूरो (04 अप्रैल 2026)

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में शस्त्र लाइसेंस को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में बाहरी राज्यों से ट्रांसफर होकर आए शस्त्र लाइसेंसों की दोबारा जांच कराने का फैसला लिया है।

प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री धामी ने गृह विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी प्रकार के शस्त्र लाइसेंस धारकों का पुनः सत्यापन कराया जाए। विशेष रूप से उन लाइसेंसों की गहन जांच की जाएगी, जो अन्य राज्यों से उत्तराखंड में स्थानांतरित किए गए हैं।

गृह सचिव शैलेश बगौली ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में शस्त्र लाइसेंस की पूरी जांच कर विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजें।

निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक व्यक्ति के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस होने की स्थिति की भी जांच की जाएगी। ऐसे मामलों में केवल शूटिंग खिलाड़ियों को ही विशेष अनुमति दी जाएगी, और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन भी किया जाएगा।

इसके अलावा गृह विभाग ने गन हाउस (शस्त्र विक्रेताओं) की नियमित जांच, उनके स्टॉक का सत्यापन और लाइसेंस धारकों को जारी कारतूसों के उपयोग का रिकॉर्ड भी खंगालने के निर्देश दिए हैं।

सरकार का मानना है कि इस व्यापक सत्यापन अभियान से शस्त्र लाइसेंस व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

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