@शब्द दूत ब्यूरो (24 फरवरी 2026)
हल्द्वानी। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण को लेकर एक अहम आदेश सुनाया है. सर्वोच्च न्यायालय ने इस विवादित ज़मीन को रेलवे परियोजना के लिए खाली करवाए जाने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रेलवे की 30 हेक्टेयर जमीन पर बने अतिक्रमणों के कारण यह परियोजना अब तक आगे नहीं बढ़ पाई है. अब इस भूमि को रेलवे को उपलब्ध कराना होगा ताकि विकास कार्य एवं स्टेशन विस्तार किया जा सके.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन परिवारों को इस निर्णय से विस्थापित होना पड़ेगा, वे प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत मकान के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह आवेदन 19 मार्च को रमज़ान के बाद लगने वाले विशेष कैंप में जमा किए जा सकेंगे. पात्रता की समीक्षा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे.
न्यायालय ने यह भी कहा है कि सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से बसे लोगों के पास इस जगह पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें पुनर्वास नीति के तहत सुविधाएँ दी जानी चाहिए. राज्य सरकार का कहना है कि जिनके पास वैध पट्टे हैं, उनका मुआवज़ा देकर जमीन रेलवे को सौंप दी जाएगी.
अनुमानित रूप से इस क्षेत्र में करीब 5,000 परिवार और लगभग 27,000 की आबादी रहती है, जबकि याचिकाकर्ताओं के अनुसार प्रभावित लोगों की संख्या लगभग 50,000 है. अगली सुनवाई अप्रैल 2026 में होगी।
Shabddoot – शब्द दूत Online News Portal