@शब्द दूत ब्यूरो (11 सितंबर 2025)
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ वोटर लिस्ट प्रकरण में दर्ज एफआईआर की मांग को खारिज कर दिया है।
यह याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि सोनिया गांधी ने वर्ष 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल की थी, जबकि आरोप के मुताबिक उनसे पहले ही वर्ष 1980 में नई दिल्ली सीट की वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ दिया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले वोटर सूची में नाम शामिल होना कानूनी दृष्टि से गलत है और इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को पर्याप्त नहीं माना और मामले को खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य एफआईआर दर्ज करने योग्य नहीं हैं। इस फैसले के बाद कांग्रेस खेमे ने इसे न्याय की जीत बताया है, जबकि विपक्ष की ओर से इस प्रकरण को लेकर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस आदेश के साथ ही लंबे समय से चल रहा यह विवाद कानूनी रूप से समाप्त हो गया है।
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