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मोदी सरकार का बड़ा फैसला: अल्पसंख्यकों को पासपोर्ट-वीज़ा के बिना भारत में रहने की छूट लेकिन नागरिकता नहीं मिलेगी, जानिए क्या है खास?

@शब्द दूत ब्यूरो (03 सितंबर 2025)

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को बड़ी राहत दी है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर साफ किया है कि 31 दिसंबर 2024 तक भारत में आ चुके इन अल्पसंख्यकों को अब पासपोर्ट या वीजा के बिना देश में रहने की अनुमति दी जाएगी।

यह व्यवस्था Immigration and Foreigners Act, 2025 के तहत लागू की गई है। आदेश के मुताबिक, जिनके पास यात्रा दस्तावेज नहीं हैं या जिनके वीजा-पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो चुकी है, उन्हें भी छूट दी जाएगी। इससे पाकिस्तान से आए हजारों हिंदू परिवारों को सबसे ज्यादा राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि उन्हें अब अवैध ठहराए जाने का डर नहीं रहेगा।

हालांकि नागरिकता का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके थे। 2014 के बाद 2024 तक आए लोगों को अभी सिर्फ भारत में ठहरने की अनुमति दी गई है, नागरिकता नहीं।

सरकार का यह कदम न केवल मानवीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को कानूनी संरक्षण देने की दिशा में भी बड़ा फैसला है।

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