@शब्द दूत ब्यूरो (23 जुलाई 2025)
नई दिल्ली। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई 2025 को गजट अधिसूचना संख्या S.O.3354(E) जारी कर उनके इस्तीफे को अधिसूचित किया।
भारत निर्वाचन आयोग के उप निदेशक पी पवन के हस्ताक्षर से यह अधिसूचना जारी की गई है।
चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तैयारियाँ आरंभ कर दी हैं। यह चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के तहत संपन्न कराया जाएगा।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही चुनाव संबंधी सभी प्रारंभिक तैयारियाँ पूरी होंगी, उपराष्ट्रपति चुनाव की तिथि और कार्यक्रम की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी।
अब तक की प्रमुख तैयारियाँ:
- उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल (Electoral College) का गठन, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य शामिल होंगे।
- मुख्य रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया।
- पिछले सभी उपराष्ट्रपति चुनावों से संबंधित पृष्ठभूमि सामग्री का संकलन और प्रचार-प्रसार।
उल्लेखनीय है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान करते हैं। यह चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं, बल्कि सांसदों द्वारा होता है।
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