@शब्द दूत ब्यूरो (28 सितंबर 2024)
बेंगलुरु। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं ।यह एफ आई आर दर्ज करने के आदेश बेंगलुरु में विशेष प्रतिनिधि अदालत ने चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित जबरन वसूली के मामले में दिये हैं।
आपको बता दें कि जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने शिकायत की थी कि चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा-धमकाकर जबरन वसूली की गई।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तिलक नगर थाने को चुनावी बांड के जरिए जबरन वसूली के अपराध में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जनाधिकार संघर्ष परिषद द्वारा 42वीं एसीएमएम अदालत में निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारियों, जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं, नलिन कुमार कतील, तत्कालीन भाजपा कर्नाटक अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र और भाजपा कर्नाटक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत पर विचार करते हुए अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।
यहां यह बता दें कि सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड की एसआईटी जांच की मांग को खारिज कर चुका है। सु्प्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी इसकी जांच की जरूरत नहीं है। उल्लेखनीय है कि इस साल 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को फंड दिया जाता था लेकिन इसका खुलासा नहीं किया जाता था।