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Air India से हुई ये भारी भूल, अब देना होगा 80 लाख जुर्माना

@शब्द दूत ब्यूरो (22 मार्च 2024)

देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक टाटा ग्रुप की एअर इंडिया ने एक भारी भूल की है, जिसकी वजह से उसे अब 80 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा. एविएशन सेक्टर के रेग्युलेटर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने फ्लाइंग सिक्योरिटी और क्रू-मेंबर्स की थकान दूर करने के लिए बनाए गए नियमों के उल्लंघन को लेकर एअर इंडिया पर ये जुर्माना लगाया है. आखिर क्या है पूरा मामला?

दरअसल डीजीसीए ने अपनी जांच में पाया कि एअर इंडिया ने फ्लाइट क्रू मेंबर्स के स्वास्थ्य से जुड़े नियमों का सही से पालन नहीं किया. कंपनी क्रू-मेंबर्स के फ्लाइंग ड्यूटी आवर्स और उनके थकान को ध्यान रखकर किए जाने वाले टाइम मैनेजमेंट को सही से मैनेज नहीं कर सकी है. इसलिए कंपनी को अब ये जुर्माना देना होगा. वैसे क्या आपको पता है कि क्रू-मेंबर्स के आराम के नियम क्या हैं? ये खबर अंत तक पढ़ें…

पायलट्स से लेकर क्रू-मेंबर्स को नहीं दिया आराम

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने जनवरी में एअर इंडिया का मौके पर ऑडिट किया था. इस दौरान जमा किए गए सबूतों के आधार पर यह फैसला किया गया है. डीजीसीए ने अपने बयान में कहा, ” रिपोर्टों और सबूतों के एनालिसिस से पता चला कि एअर इंडिया लिमिटेड ने कुछ केसेस में 60 साल से अधिक उम्र के दो क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरी थी.

बयान के मुताबिक एयरलाइन ने क्रू-मेंबर्स को पर्याप्त साप्ताहिक आराम तथा लंबी उड़ानों से पहले और बाद में पर्याप्त आराम देने में कोताही बरती. डीजीसीए ने एक मार्च को उल्लंघनों के संबंध में एअर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. इस नोटिस पर एयरलाइन के जवाब को संतोषजनक नहीं पाया गया.

क्रू-मेंबर्स के लिए इतना आराम जरूरी

क्रू-मेंबर्स की थकान दूर करने के लिए डीजीसीए ने हाल ही में नए नियम बनाए हैं. इसके हिसाब से देश में पायलट्स को हफ्ते के अंत में 48 घंटे का आराम दिया जाना चाहिए, जो पहले 36 घंटे था. वहीं नाइट ड्यूटी भी अब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक की होगी, जबकि पायलट और क्रू-मेंबर्स के लिए अब फ्लाइंग आवर्स 13 से घटकर 10 घंटे भीर कर दिए गए हैं.

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