@शब्द दूत ब्यूरो (10 मार्च 2024)
शिमला। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की अयोग्यता मामले की सुनवाई 12 मार्च को होगी। कांग्रेस के बागी चैतन्य शर्मा, सुधीर शर्मा, राजिंदर राणा, इंद्र दत्त लखनपाल, रवि ठाकुर और देवेंद्र भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।
विधानसभा बजट के दौरान हुए थे अयोग्य करार
सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के 6 बागी विधायकों द्वारा स्पीकर के अयोग्य करार देने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत देने की मांग की गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में बजट के दौरान अनुपस्थित रहने के आधार पर इन विधायकों को अयोग्य करार दिया था। विधायकों ने स्पीकर के इस फैसले को गलत ठहराते हुए रद्द करने की मांग की है।
उत्तराखंड में हुई शिफ्टिंग
बता दें बीते दिनों बागी विधायकों की उत्तराखंड शिफ्टिंग की गई है। चार्टर्ड प्लेन से अयोग्य करार विधायकों को ऋषिकेष के एक निजी होटल में रखा गया है। जानकारी के अनुसार इनके साथ होटल में भाजपा के दो विधायक बिक्रम ठाकुर व त्रिलोक जमवाल भी ठहरे हुए हैं।