@शब्द दूत ब्यूरो (07 अक्तूबर, 2023)
उत्तराखंड में शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। धामी सरकार ने प्रदेश में साल 2023-24 के लिए आबकारी नीति को लागू कर दिया है। इस नीति के लागू होने के बाद लोग घरों में बार बना सकेंगे। दरअसल, इस नीति के तहत शराब के शौकीनों को निजी उपयोग के लिए घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है।
घर पर मिनी बार बनाने के लिए लाइसेंस देने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। कोई भी व्यक्ति जो पिछले पांच वर्षों से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहा है, डीएम कार्यालय में लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। डीएम कार्यालय में 12 हजार रुपये का वार्षिक शुल्क जमा कराने पर होम बार लाइसेंस जारी किया जाएगा। बार की मंजूरी मिलने के बाद लाइसेंसधारक 9 लीटर भारत निर्मित विदेशी शराब, 18 लीटर विदेशी शराब, 9 लीटर वाइन और 15.6 लीटर बीयर घर पर रखने का हकदार होगा।
होम मिनी-बार लाइसेंस चाहने वाले व्यक्ति को कुछ शर्तों को पूरा करने के बारे में एक हलफनामा भी जमा करना होगा। बार का उपयोग केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए होगा और किसी भी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। अधिसूचित ड्राई डे पर बार को बंद रखना होगा। इसके अलावा लाइसेंसधारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि 21 वर्ष से कम उम्र का कोई भी उस क्षेत्र में न आए, जहां बार स्थापित है। होम बार के निरीक्षण के बाद ही लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा।
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