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काशीपुर: हाईकोर्ट ने पं गोविन्द बल्लभ पन्त इंटर कालेज के प्रशासक को हटाकर प्रबंध समिति को चार्ज सौंपने का दिया आदेश, शिक्षा विभाग ने नियुक्त किया था प्रशासक

@शब्द दूत ब्यूरो (16 अप्रैल 2023)

काशीपुर। शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय गोविन्द बल्लभ पन्त इंटर मीडियेट कालेज की प्रबंध समिति को 11 अप्रैल को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश से बड़ी जीत हासिल हुई है। यहां पूर्व प्रधानाचार्य तथा शिक्षा समिति के बीच चल रहे विवाद में प्रशासक की नियुक्ति को खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में पं. गोविन्द बल्लभ पंत शिक्षा समिति को तुरन्त चार्ज देने का निर्णय दिया है।

उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल की खण्डपीठ ने शिक्षा विभाग को जारी आदेश में कहा है कि संस्था के चुनाव हो चुके हैं और नई कमेटी वर्ष 2025 तक प्रभावी है । जिस कारण प्रशासक को सदा सदा के लिए बने रहने का अधिकार नहीं है ।

बता दें कि प्रशासक बनाये जाने के खिलाफ पं. गोविन्द बल्लभ पंत शिक्षा समिति द्वारा हाईकोर्ट नैनीताल में रिट याचिका दायर की गई थी और मांग की गई थी कि प्रशासक को हटाया जाये । हाईकोर्ट नैनीताल ने अपने आदेश में लिखा है कि चूंकि कमेटी अस्तित्व में है और उसका कार्यकाल वर्ष 2025 तक है ऐसे में प्रशासक कार्य नहीं कर सकता और पूर्व में ही कमेटी द्वारा प्रशासक को हटाये जाने का आवेदन दे रखा है । परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

हाईकोर्ट नैनीताल ने दो जजों की खण्डपीठ मुख्य न्यायाधीश विपिन सांधी और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि पं. गोविन्द बल्लभ पंत शिक्षा समिति के पूर्व आवेदन पर तीन सप्ताह में निर्णय लें तथा बिना किसी देरी के और बिना किसी आदेश का इंतजार करे पं. गोविन्द बल्लभ पंत शिक्षा समिति को सम्पूर्ण चार्ज प्रदान कर दें और प्रशासक को हटा दें ।

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