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हो गया आदेश लागू :कार में चालक के साथ समेत सभी सवारियों के लिए अब सीट बेल्ट अनिवार्य, अन्यथा मिलेगा दंड

@शब्द दूत ब्यूरो (16 अक्टूबर 2022)

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दिनों यह कहा था कि कार में चालक व फ्रंट सीट पर बैठे लोगों के साथ उसमें बैठे सभी सवारियों को भी सीट बेल्ट लगाने का आदेश जारी किया जाएगा।

केन्द्रीय मंत्री के इस आदेश के जारी होने की बात के बाद सबसे पहले मुंबई पुलिस ने इस पर अमल कर दिया है। अब मुंबई पुलिस द्वारा बीते शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 1 नवंबर से सभी कार यात्रियों के लिए सीटबेल्ट अनिवार्य होगा।

मुंबई पुलिस ने एक बयान में कहा, “सभी मोटर वाहन चालकों और वाहनों में सवार सभी यात्रियों, जो भी मुंबई शहर की सड़कों पर यात्रा करते हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि 1 नवंबर से यात्रा करते समय ड्राइवरों और सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा।” .

नियम का उल्लंघन करते पाए जाने पर मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की संबंधित धाराओं के तहत दंड के भागी होंगे।

मुंबई पुलिस ने निर्देश दिया है कि जिन वाहनों में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट की सुविधा नहीं है, वे 1 नवंबर तक एक स्थापित कर लें। हालांकि अभी ये आदेश केवल महाराष्ट्र में लागू हुआ है। लेकिन जल्दी ही पूरे देश में भी लागू किया जाना है।

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