@शब्द दूत ब्यूरो (13 अक्टूबर 2022)
नई दिल्ली। नोटबंदी पर अब केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आर बी आई और केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी कर 9 नवंबर तक जबाब मांगा है।
बीते रोज सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने नौ नवंबर तक यह बताने को कहा है कि किस कानून के तहत 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए गए थे। कोर्ट ने सरकार और आरबीआई को विस्तृत हलफनामे में अपना जवाब देने को कहा है।
यह नोटिस इस मामले में कुछ लोगों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26 (2) किसी विशेष मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों को पूरी तरह से रद्द करने के लिए सरकार को अधिकृत नहीं करती है।
यही नहीं धारा 26 (2) का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि केंद्र को एक खास सीरीज के करंसी नोटों को रद्द करने का अधिकार देती है, न कि संपूर्ण करंसी नोटों को। अब इसी का जवाब सरकार और आरबीआई को देना है।