@शब्द दूत ब्यूरो (11 जुलाई 2022)
सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को चार महीने की कैद और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत अवमानना से जुड़े मामले में विजय माल्या को 4 महीने की यह सजा सुनाई है।
कोर्ट ने माल्या के खिलाफ यह कार्रवाई साल 2017 के केस में की है। दरअसल माल्या के बार-बार गैर हाजिर रहने से कोर्ट काफी नाराज था। शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा है कि अगर समय पर जुर्माना राशि जमा नहीं की गई, तो माल्या को दो और महीने की कैद भुगतनी होगी। जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम की तरफ से याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि माल्या ने ब्रिटिश कंपनी डियाजियो से प्राप्त 40 मिलियन डॉलर को अपने बच्चों को कथित तौर पर ट्रांसफर किए थे, जो न्यायिक आदेशों का उल्लंघन था। कोर्ट ने याचिका के आधार पर ही साल 2017 में फैसला सुनाया था।
कोर्ट ने कहा है कि अगर माल्या जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो उन्हें 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या से विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर को भी चुकाने के लिए 4 हफ्ते यानी एक महीने का वक्त दिया है।
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