@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो (29 मई, 2022)
उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से एक आदेश पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य भर के कारखाने में किसी भी महिला कर्मी को रात की पाली में काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
सरकारी सर्कुलर में कहा गया है, “कोई भी महिला कर्मी सुबह छह बजे से पहले और शाम सात बजे के बाद लिखित सहमति के बिना काम करने के लिए बाध्य नहीं होगी। अधिकारियों को उपरोक्त घंटों के दौरान काम करने पर महिला कर्मी के लिए मुफ्त परिवहन, भोजन और पर्याप्त पर्यवेक्षण भी देना होगा।”
आदेश के अनुसार सुबह छह बजे से पहले और शाम सात बजे के बाद अगर महिला कर्मचारी काम करने से मना करती है तो उसे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा।
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