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ज्ञानवापी मामले में ट्रायल कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने मामला जिला जज को किया ट्रांसफर

@नई दिल्‍ली शब्द दूत ब्यूरो (20 मई, 2022)

ज्ञानवापी मामले में ट्रायल कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है। ट्रायल कोर्ट तय करेगा कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘वाराणसी जिला जज मामले की सुनवाई करेंगे। 17 मई को दिया गया अंतरिम आदेश 8 हफ्तों तक लागू रहेगा। वजू की व्यवस्था जिलाधिकारी कर चुके हैं। डीएम एक बार याचिकाकर्ताओं से भी मशविरा कर समुचित इंतजाम करें। वाराणसी जिला कोर्ट के 16 मई आदेश पर हमारा 17 मई का आदेश प्रभावी  होगा।’

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को ‘शिवलिंग’ को संरक्षित करने और नमाज की इजाजत दी थी। अब ‘शीर्ष अदालत’ में ग्रीष्मावकाश के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। जिला जज पहले मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर फैसला करेंगे कि ये वाद 1991  ऐक्ट का उल्लंघन है या नहीं। तीन जजों, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई की।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पहले 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के उल्लंघन बताने वाली मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई हो, तब तक सुप्रीम कोर्ट का शिवलिंग क्षेत्र को सुरक्षित रखने और नमाज न रोकने के आदेश जारी रहे। मुस्लिम पक्षकारों के वकील हुजैफा अहमदी ने इसका विरोध किया. उन्‍होंने कहा कि इसे सिर्फ एक मामले के नजरिए से न देखें। इसका असर चार-पांच मस्जिदों के मामले में पड़ेगा। ये बड़ी पब्लिक शरारत है। ये धार्मिक इमारत के चरित्र को बदलने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है।

उन्‍होंने कहा कि अब तक जो भी आदेश ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए हैं वो माहौल खराब कर सकते हैं। कमीशन बनाने से लेकर अब तक जो भी आदेश आए हैं अब तक जो भी आदेश ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए हैं वो माहौल खराब कर सकते हैं। कमीशन बनाने से लेकर अब तक जो भी आदेश आए हैं उसके जरिए दूसरे पक्षकार गड़बड़ कर सकते है। स्टेटस को यानी यथा स्थिति बनाए रखी जा सकती है। पांच सौ साल से उस स्थान को जैसे इस्तेमाल किया जा रहा था उसे बरकरार रखा जाए।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हमने जो महसूस किया, वह सबसे पहले हम आदेश 7 नियम 11 पर निर्णय लेने के लिए कहेंगे। जब तक यह तय नहीं हो जाता है कि हमारा अंतरिम आदेश संतुलित तरीके से लागू रहेगा।’

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