Breaking News

‘भैया इज बैक’ बैनर लगवाने वाले रेप आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेजा जेल

@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो (06 मई, 2022)

मध्य प्रदेश में रेप के आरोपी छात्र नेता को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया है। आरोपी को एक सप्ताह के अंदर सरेंडर  करने का आदेश अदालत ने दिया है।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आरोपी के समर्थकों की तरफ से ‘भैया इज बैक’ का बैनर लगाया गया था। जिसके बाद पीड़ित की तरफ से जमानत को रद्द करने की मांग की गयी थी।

अदालत ने जमानत रद्द करते हुए कहा कि आरोपी के निर्लज्ज आचरण ने शिकायतकर्ता के मन में एक वास्तविक भय पैदा कर दिया है कि अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसे एक स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। साथ ही गवाहों को प्रभावित करने की संभावना भी है।

बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया था कि आरोपी एक छात्र नेता है जो एक ऐसे समुदाय से ताल्लुक रखता है जो “मां नर्मदा जयंती” का त्योहार मनाता है और पोस्टरों का उसकी जमानत पर रिहा होने से कोई लेना-देना नहीं है।

अदालत ने कहा कि बैनर समाज में आरोपी और उसके परिवार की श्रेष्ठ स्थिति और शक्ति और शिकायतकर्ता पर इसके हानिकारक प्रभाव को उजागर करते हैं। कैप्शन के साथ टैग किए गए मुकुट और दिल के इमोजी आरोपी और उसके समर्थकों के जश्न के मूड को बताते हैं।

बताते चलें कि आरोपी एबीवीपी नामक छात्र संगठन से जुड़ा हुआ है। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने आरोपी के वकील से पूछा था कि ये भैया इज बैक’ क्या है? अपने भैया को कहिए कि एक हफ्ता सावधान रहे।

Website Design By Mytesta +91 8809666000

Check Also

एस.सी. गुड़िया आईएमटी के विद्यार्थियों ने किया पारले बिस्कुट प्लांट का औद्योगिक भ्रमण, उत्पादन प्रक्रिया को नजदीक से समझा

🔊 Listen to this @शब्द दूत ब्यूरो (10 मार्च 2026) काशीपुर। बाजपुर रोड स्थित सत्येंद्र …

googlesyndication.com/ I).push({ google_ad_client: "pub-