@शब्द दूत ब्यूरो (21 अप्रैल 2022)
सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। ये रोक दो सप्ताह तक जारी रहेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने देश में अन्य स्थानों पर चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को इस फैसले से अलग रखा गया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दो हफ्ते तक दिल्ली नगर निगम जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिराए जाते हैं और पूरे देश में ऐसी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिलहाल सिर्फ जहांगीरपुरी में चल रही कार्रवाई को लेकर है। इस फैसले का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में हो रही ऐसी कार्रवाई पर असर नहीं पड़ेगा। जहांगीरपुरी मामले में ऑपरेशन बुलडोजर के खिलाफ दायर याचिका पर दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने पैरवी की। एमसीडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। पैरवी जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच के सामने की गई।