@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो (21 दिसंबर, 2021)
पंजाब में बेअदबी के कथित मामलों के बाद पैदा हुए तनाव के बीच डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बेअदबी के मामलों में कड़ी सजा के लिए दो विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र से आग्रह किया है।
दंड प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2018 और भारतीय दंड संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2018 को पंजाब विधानसभा ने साल 2018 में मंजूरी दे दी थी। इन पर राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन अभी तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है।
बता दें कि कानून में लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से गुरु ग्रंथ साहिब, भगवद गीता, कुरान और बाइबिल को नुकसान पहुंचाने या अपवित्र करने वाले को उम्रकैद तक की जेल की सजा का प्रावधान है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में, रंधावा ने कहा, ‘पंजाब में पवित्र ग्रंथों की बेअदबी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों द्वारा एक जीवित गुरु माना जाता है, न कि एक वस्तु और इसे सिख मर्यादा के अनुसार सम्मान दिया जाता है।’
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा कानून जिसमें जो तीन साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है, ‘इस स्थिति से निपटने के लिए अपर्याप्त हैं।’