@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो (30 सितंबर, 2021)
दिल्ली सरकार ने त्योहारी सीजन के मद्देनजर लोगों के जमावड़े और गैदरिंग पर लगी रोक में ढील दे दी है, ताकि लोग त्योहार मना सकें। यह ढील 15 नवंबर तक दी गई है। डीडीएमए के आदेश के मुताबिक त्योहारों से संबंधित इवेंट्स जैसे रामलीला, दुर्गा पूजा आयोजित किये जा सकेंगे लेकिन कड़ी शर्तों के साथ। आयोजन स्थल पर मेला, झूला, रैली, जुलूस की इजाजत नहीं होगी।
कोई भी त्योहार से संबंधित इवेंट करने के लिए इलाके के डीएम से इजाज़त लेना जरूरी होगा। किसी भी इवेंट की इजाजत इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दिल्ली पुलिस के डीसीपी मिल कर देंगे वो भी पूरी इंस्पेक्शन के बाद।
किसी बंद जगह में इवेंट में पूरी क्षमता के 50% ही लोग होंगे, 200 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। खुली जगह में एरिया और सामाजिक दूरी के नियम के हिसाब से अधिकतम संख्या सख्ती के साथ तय की जाएगी।
हर इवेंट ऑर्गेनाइजर या समिति को अपने इवेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग करवानी होगी। यह वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू से लेकर आखिर तक रोजाना करानी होगी। इस पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की सॉफ्ट कॉपी भी दिखानी होगी। सर्टिफिकेट लेना होगा कि भारत सरकार और दिल्ली सरकार द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का उल्लंघन नहीं हो रहा है।
नोडल ऑफिसर वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे और अगर किसी भी दिशा निर्देश या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का उल्लंघन पाया जाएगा तो वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीसीपी को रिपोर्ट भेजेंगे, जिसके बाद इवेंट की इजाजत रद्द कर दी जाएगी।
त्योहारों के दौरान किसी भी त्योहार वाले इवेंट में कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ या जमीन पर बैठा हुआ नहीं होगा। केवल कुर्सी पर बैठना होगा और दूरी के नियम का पालन करना होगा।
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