@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव 15 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है। राज्य के नौ नवगठित जिलों में मतदान होना है। तमिलनाडु चुनाव आयोग का कहना था कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में चुनाव कराने में मुश्किल होगी। तमिलनाडु के निर्वाचन आय़ो को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी मामलों में कोविड अच्छा बहाना है।
कोर्ट के संज्ञान में लाया गया था कि राज्य में निकाय चुनाव करीब दो साल से नहीं कराए गए हैं। अदालत ने नौ जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव 15 सितंबर तक हर हाल में कराने को कहा है। राज्य निर्वाचन आय़ोग की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पीएस नरसिम्हा ने कहा कि देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले तमिलनाडु में आ रहे हैं और नौ नए जिलों में परिसीमन की प्रक्रिया भी अभी पूरी करनी है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में तमिलनाडु में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की इजाजत दी थी, लेकिन परिसीमन न कर पाने वाले नौ जिलों को इससे बाहर रखा था। तमिलनाडु समेत पांच राज्यों में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए गए हैं। तमिलनाडु के साथ बंगाल, असम, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन निकाय चुनाव अभी इन नौ जिलों में अभी भी नहीं हो पाए हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद इन राज्यों मे कोरोना के केस तेजी से बढ़े थे।

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