@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो
दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर जूही चावला की 5जी से संबंधित याचिका खारिज कर दी है। यही नहीं कोर्ट ने याचिका को पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए मामले में 20 लाख का जुर्माना भी लगाया है। गौरतलब है कि इससे पहले हाई कोर्ट ने भारत में 5जी टेक्नॉलाजी पर क्रियान्वयन के खिलाफ बॉलीवुड एक्टर जूही चावला की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था।
अधिवक्ता दीपक खोसला के माध्यम से दायर जूही चावला की इस याचिका में कहा गया था कि इन 5जी योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है। यदि दूरसंचार उद्योग की 5जी संबंधी योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रभाव से नहीं बच सकेगा।
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