@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो
केंद्र सरकार ने अयोध्या में मस्जिद के निर्माण में योगदान देने वालों को टैक्स में छूट पर मुहर लगा दी है। मस्जिद निर्माण के प्रोजेक्ट की देखरेख करने वाले ट्रस्ट के एक सदस्य ने यह जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने ने बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि विवाद मामले में मस्जिद के निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन आवंटित की थी। इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (आईआईसीएफ) के सबसे पहले इसके लिए आवेदन करने के 9 माह बाद यह फैसला लिया गया है।
फाउंडेशन के अध्यक्ष जफर फारूकी ने कहा कि उन्होंने पिछले साल एक सितंबर को आयकर कानून की धारा 80 जी के तहत कर छूट के लिए आवेदन किया था और आवेदन 21 जनवरी को खारिज कर दिया गया था। फारूकी ने कहा कि उन्होंने तीन फरवरी को फिर से आवेदन किया और 10 मार्च तक सवालों के जवाब दिए।
पिछले साल अयोध्या में राम मंदिर के लिए भी इसी तरह की छूट दी गई थी। ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि उन्हें इसे मंजूरी देने वाला प्रमाण पत्र मिला है। हुसैन के मुताबिक, अब तक 20 लाख रुपये मिल चुके हैं। हमने दान के लिए कोई अभियान शुरू नहीं किया है। सभी शुभचिंतकों ने स्वेच्छा से दान दिया है।

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