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दिल्ली में उपराज्यपाल को ज्यादा शक्ति देने वाला बिल राज्यसभा में भी हुआ पारित

@शब्द दूत ब्यूरो

दिल्ली राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र शासन ( संशोधन) विधेयक 2021 बिल राज्यसभा से पास कर दिया गया है। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। यानी संसद से इसे स्वीकृति मिल चुकी है औऱ अब यह राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा। इस बिल के जरिये दिल्ली निर्वाचित सरकार के मुकाबले लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं।

विधेयक पर चर्चा के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने वॉक आउट किया। विपक्ष के कई दलों ने इस विधेयक को संसद की प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग की थी, जो सरकार ने मंजूर नहीं की। वहीं गृह राज्यमंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली को जो अधिकार है वो रहेंगे। उनसे कोई अधिकार छीना नही गया है, दिल्ली पूरा राज्य नही है। संविधान में जो अधिकार दिए गए वो नही छीने नही गए हैं।

आप के सांसद संजय सिंह ने विधेयक का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि जिस तरफ द्रोपदी का चीरहरण हुआ था वैसे ही संविधान का यहां हो रहा है। देश का संविधान कह रहा है बिना किसी संविधान संशोधन के दो करोड़ लोगों ने सरकार ने सरकार को चुना। हमारा क्या अपराध है? दिल्ली में स्कूल खोला, मोहल्ला क्लिनिक खोला औऱ क्या यह हमारा अपराध है। लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली दी गई। यह सब इसीलिए किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसान को दिल्ली आने पर जेल में नही डाला। यह बिल रद्द होना चाहिए। सभी सांसद आत्मा की आवाज पर फैसला करें। बता दें कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सहित एनसीपी, शिवसेना, अकाली दल, वाईएसआर कांग्रेस, राजद, बीजेडी इत्यादि ने भी बिल का विरोध किया।

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