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अब इन कामों के लिए नहीं लगाने होंगे आरटीओ ऑफिस के चक्कर

@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो

ड्राइविंग लाइसेंस और इससे जुड़ी कई सेवाओं को कॉन्टैक्टलेस बना दिया गया है यानी अब ये काम कराने के लिए आपको आरटीओ ऑफिस नहीं जाना होगा। अब इससे जुड़ी कई सुविधाओं का फायदा आप ऑनलाइन उठा सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना जारी कर बताया है कि उसने बहुत सारी आरटीओ सेवाओं को डिजिटल कर दिया है, ताकि लोगों के लिए पूरी प्रक्रिया झंझट मुक्त हो सके और आरटीओ कार्यालय की दक्षता भी बढ़े।

इन ऑनलाइन सेवाओं में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल से लेकर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट सहित कई सेवाएं हैं, जिनको डिजिटल कर दिया गया है। मंत्रालय ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि आधार ऑथेंटिफिकेशन यानी आधार प्रमाणित करवाने के बाद कोई भी इन सुविधाओं का ऑनलाइन फायदा उठा सकता है।

मंत्रालय ने कहा है कि इन सेवाओं का ऑनलाइन फायदा उठाने के लिए आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट को अपने आधार से लिंक करना होगा. 

इन सेवाओं में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्युअल (ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत), डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों की आरसी में आपके एड्रेस का बदलाव, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, लाइसेंस से वाहन की श्रेणी को सरेंडर करना, अस्थाई वाहन पंजीकरण, पूरी तरह से बनी हुई बॉडी के साथ मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन सेवाएं शामिल हैं।

इसके अलावा और भी कुछ सेवाएं हैं, जिनको डिजिटल कर दिया है। जैसे- आरसी का डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन, आरसी के लिए एनओसी देने के लिए आवेदन, मोटर वाहन के स्वामित्व के ट्रांसफर की सूचना, मोटर वाहन के मालिकाना हक के ट्रांसफर के लिए आवेदन, आरसी में पता बदलने की सूचना, मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र से चालक प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन, राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन, राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के नए पंजीकरण चिह्न के असाइनमेंट के लिए आवेदन, किराया-खरीद करार की अनुशंसा और किराया-खरीद करार की समाप्ति वगैरह सेवाएं अब ऑनलाइन हो गई हैं।

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