नई दिल्ली। दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस की विजिलेंस रिपोर्ट को दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘कागज का बेकार टुकड़ा’ करार दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया में सूचनाएं लीक होने को लेकर दिल्ली पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई है। दिल्ली पुलिस की विजिलेंस रिपोर्ट को बताया ‘अधपका’ और ‘कागज का बेकार टुकड़ा’ बताया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर (विजिलेंस) को 5 मार्च को पेश होकर सफ़ाई देने के आदेश दिए हैं।
दरअसल, दिल्ली दंगों में यूएपीए की धाराओं में जेल में बंद जामिया के छात्र आसिफ इकबाल ने मीडिया ट्रायल को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। आसिफ इकबाल ने पिछली साल याचिका दायर कर कहा था कि पुलिस ने मीडिया में उनके पुलिस के सामने किए गए ‘क़बूलनामे’ को लीक किया। जबकि पुलिस के सामने किया गया क़बूलनामा कोर्ट में मान्य नहीं होता। जिसके बाद कई न्यूज़ चैनल्स और न्यूज वेबसाइट ने उसे ग़लत तरीक़े से चलाया।
बता दें, 24 साल के आसिफ इकबाल तन्हा की दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों के षड्यंत्र वाली एफआईआर 59 में यूएपीए की धाराओं के तहत मई में गिरफ़्तारी की थी। फ़रवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी।