नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो
सुप्रीम कोर्ट ने बॉर्डर पर किसानों हटाए जाने के मामले को लेकर आज केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किये हैं। मामले की आज मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने सुनवाई की।
सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 21वां दिन होने आया है लेकिन कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। न तो सरकार कानून वापस लेने के जरा भी संकेत दे रही है न किसान धरना छोड़ने के
बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसपर आज सुनवाई हुई है। कानून के छात्र ऋषभ शर्मा ने ये याचिका दी थी। इस याचिका में दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग है।
याचिका में कहा गया है कि लोगों के इकट्ठा होने से कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। इसलिए लोगों को हटाना आवश्यक है। सड़कें ब्लॉक होने से इमरजेंसी और मेडिकल सेवायें भी बाधित हो रही है। प्रदर्शनकारियों को सरकार द्वारा तय स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।






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