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राहत:ड्रग्स मामले में भारती सिंह व उनके पति हर्ष को कोर्ट ने जमानत दी

@शब्द दूत ब्यूरो

मुंबई। मशहूर  कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को मुंबई कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी है। गौौरतलब है कि मुंबई की एक अदालत ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को चार दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इन दोनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो  ने घर से गांजा बरामद होने पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 

आज अदालत ने इनकी जमानत याचिकाओं  की सुनवाई में दोनों को जमानत दे दी।  भारती सिंह की शनिवार और रविवार की सुबह इनके पति की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद रविवार दोपहर में दंपति को यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया।

इससे पहले, एनसीबी के अभियोजक अतुल सारपांडे ने बताया था, ”अदालत ने दोनों आरोपियों को चार दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।” न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के शीघ्र बाद दंपति ने वकील अयाज खान के जरिए जमानत याचिकाएं दायर की थीं। जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने पहले बताया था कि एक गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को एनसीबी ने बॉलीवुड जगत में ड्रग्स के सेवन की जांच के सिलसिले में सिंह के घर और कार्यालय की तलाशी ली और इस दौरान उनके घर से 86.5 ग्राम गांजा बरामद हुआ।

एनसीबी ने पहले बताया था कि भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया ने गांजे का सेवन करना स्वीकार किया है। वहीं एनसीबी के एक अधिकारी के मुताबिक  सिंह के घर से कथित तौर पर बरामद मात्रा कानून के तहत “छोटी मात्रा” है। एक हजार ग्राम गांजे तक को छोटी मात्रा माना जाता है और इसके लिए छह महीने तक की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। वाणिज्यिक मात्रा (20 किलोग्राम या इससे अधिक) होनेपर 20 साल तक की जेल हो सकती है। इसके बीच की मात्रा के लिए 10 साल की जेल की सजा हो सकती है।

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