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ब्रेकिंग – किराया माफ करने पर तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत त्रिवेंद्र सरकार को हाईकोर्ट ने दिया नोटिस

 नैनीताल। त्रिवेंद्र सरकार द्वारा पूर्व   मुख्यमंत्रियों के किराए माफ करने के अध्यादेश के विरूद्ध दर्ज एक याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस देकर तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा है। बता दें कि पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश लाकर पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवासीय भत्ते व अन्य देनदारी माफ कर दी थी। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को नियत की गई है। 

इस अध्यादेश को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने इस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए  पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी समेत कुल तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी किया है।  देहरादून की रूरल लिटिगेशन संस्था ने राज्य सरकार के उस ऑर्डिनेंस को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी जिसमें राज्य सरकार ने 5 सितंबर 2019 को ऑर्डिनेंस लाकर पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया किराए को माफ कर दिया था।

  आपको बता दें कि इससे पूर्व मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, नारायण दत्त तिवारी, भुवन चंद्र खंडूरी , विजय बहुगुणा, और रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ को घर खाली कर ब्याज समेत बाजार मूल्य से किराया भरने को कहा था। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी को नोटिस की श्रेणी से बाहर किया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने याचिकाकर्ता के तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार को तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा है।

न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के राज्यपाल बनने के बाद नोटिस जारी नहीं होने का संज्ञान लेते हुए राज्यपाल बनने के बावजूद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी नोटिस जारी करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होनी तय हुई है।

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