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ब्रेकिंग :उत्तराखंड में लॉकडाउन से बाहर निकलने की योजना का प्रस्ताव तैयार, केंद्र की सहमति के बाद होगा लागू

देहरादून । उत्तराखंड सरकार ने आज लॉकडाउन को लेकर एक बैठक की। जिसमें कुछ प्रस्ताव तय कियेे गये। राज्य में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा जायेगा।  बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्य सचिव उत्पल कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने लॉकडाउन से बाहर निकलने की रूपरेखा बनाते हुए यह प्रस्ताव तैयार किया। जिसे केंद्र की सहमति मिलते ही  लागू किया जाएगा ।

तय प्रस्ताव के मुताबिक  राज्य के शिक्षण संस्थान 15 मई के बाद खुलेंगे। कोरोना संक्रमण के आधार पर प्रदेश के जिलों को दो वर्गों में बांटा है। इसमें वर्ग ए में वे जिले हैं जहां अभी तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला है, और 14 अप्रैल तक कोई मामला सामने नहीं आएगा। दूसरे वर्ग बी में वे जिले हैं जहां कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं या 14 अप्रैल तक और सामने आने की आशंका है।

प्रदेश सरकार की योजना हॉटस्पॉट और वर्ग बी वाले जिलों में प्रतिबंध लागू रखने और वर्ग ए वाले जिलों में रियायत देने की है। 

सभी जिलों में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। यहां प्रशासन राशन और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था करेगा। पूरे प्रदेश  में 30 अप्रैल तक  पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेेगा और धारा 144 लागू रहेगी।

सोशल डिस्टेंस नीति 31 मई तक पूरे प्रदेश में लागू रहेगी तथा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नेपाल सीमा 30 अप्रैल तक सील रहेगी और राज्यों के बीच परिवहन भी गृह मंत्रालय के निर्देेशों के अधीन खुला रहेगा। जबकि वर्ग बी के जिलों में तय किया गया है कि इनकी सीमाएं सील रहेंगी और सामान का परिवहन भी जिलों की सीमा के अंदर नहीं होगा।  जिलाधिकारी की अनुमति से वर्ग ए के जिलों में परिवहन में कुछ छूट दी जाने का प्रस्ताव है। हालांकि इस दौरान वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच कोई आवागमन नहीं होगा। वर्तमान में लागू पास मान्य होंगे। स्वास्थ्य परीक्षण आदि जारी रहेगा। हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़कर जोखिम का आकलन कर डीएम निर्माण, औद्योगिक उत्पादन और खनन की अनुमति दे सकेंगे। स्टांप एवं रजिट्रेशन की सभी जिलों में नियमों के अधीन अनुमति।

इस दौरान होटल, धर्मशाला, होम स्टे, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टूरेंट, बार, धार्मिक संस्थान आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। डीएम की अनुमति के बिना किसी कार्मिक या अन्य व्यक्ति को हटाया नहीं जाएगा।

कृषि कार्यो जैसे बागवानी, मौन पालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कटाई बुवाई आदि को अनुमित रहेगी लेकिन हॉट स्पाट में ये प्रतिबंधित रहेंगे। 
प्रदेश के सभी विद्यालय कालेज व  शिक्षण संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे। 15 मई तक प्रदेश मे एयर कंडीशनर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। लेकिन अस्पतालों में एयरकंडीशन का उपयोग जारी रहेगा। 

इस दौरान वर्ग ए वाले जिलों के बीच सात बजे से लेकर एक बजे के बीच खुद के वाहनों से यात्रा हो सकेगी। लेकिन वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच वाहन नहीं चलेेंगे, केवल आवश्यक सामान की ढुलाई हो सकेगी। यहाँ वर्ग ए में चिन्हित किये गये जिलो में  कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते हैं तो प्रतिबंधों को और अधिक  सख्त किया जायेगा। 

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