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डोमिनिका हाईकोर्ट का भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को जमानत देने से इनकार, अर्जी खारिज

@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो

भारत में भगोड़े घोषित हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका की अदालत से राहत नहीं मिली है। डोमिनिका के उच्च न्यायालय ने मेहुल चोकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने फ्लाइट रिस्क की वजह से भगोड़े कारोबारी मेहुल चोेकसी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मेहुल चोकसी का डोमिनिका से कोई संबंध नहीं है और अदालत ऐसी कोई शर्त नहीं लगा सकती है जो आश्वस्त करे कि वह फरार नहीं होगा।

पीएनबी बैंक घोटाले में वांछित 62 वर्षीय मेहुल चोकसी फिर से अदालत के सामने पेश होगा। उस पर डोमिनिका में अवैध रूप से घुसने का आरोप है। चोकसी ने आरोपों को खारिज किया है और दावा किया है कि उसका किडनैप किया गया था और जबरन लाया गया है।

उल्लेखनीय है कि गत 23 मई को चोकसी एंटीगुआ एवं बारबुडा से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया था तथा उसे पड़ोसी देश डोमिनिका में अवैध प्रवेश करने पर पकड़ा गया था।

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