@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो (11 सितंबर, 2021)
अगर अभी तक आपने पैन को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो फटाफट पहले ये काम कर लीजिए, क्योंकि PAN से आधार नंबर को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। यह अंतिम समय सीमा खत्म होने के 20 दिन ही बचे हैं।
अगर आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं हुआ, तो अब उस पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना अदा करना होगा। साथ ही एलआईसी, म्यूचुअल फंड जैसी कई चीजों में समस्या आ सकती है। अब अगर 30 सितंबर के पहले ये काम नहीं कराया तो जुर्माना भरना पड़ेगा।
इससे पहले, केंद्र सरकार ने कई बार आधार से पैन को लिंक करने की मियाद बढ़ाई है, लेकिन अब ऐसा न होने की स्थिति में जुर्माना लगाने का प्रावधान लाया गया है। वहीं, कार्डहोल्डर के पैन को अवैध भी घोषित कर दिया जाएगा। इससे आपको बैंक खातों से लेकर पेंशन तक नई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न भरना भी तब संभव नहीं हो पाएगा।