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सुप्रीम कोर्ट ने दिया वाहन निर्माताओं को झटका, 31 मार्च के बाद नहीं बिक सकते बीएस फोर वाहन

@वेद भदोला 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते वाहन निर्माताओं के लिए बुरी खबर है। जिन ऑटोमोबाइल डीलर्स के पास बीएस4 वाहन हैं उनके लिए 31 मार्च के बाद मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बीएस फोर वाहनों  की बिक्री पर रोक लगा दी थी, इस पर ऑटोमोबाइल निर्माताओंओऔर डीलरों ने एक याचिका दायर कर अतिरिक्‍त समय मांगा था। याचिका में कहा गया था कि कोर्ट उन्हें 30 अप्रैल तक का समय दे, ताकि वो स्‍टॉक में रखे BS4 वाहन बेच सके।

लेकिन याचिका को  सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए  ऑटोमोबाइल डीलर्स को राहत देने से साफ मना कर दिया है।
गौरतलब है कि बीएस-4 नियम अप्रैल 2017 से देशभर में लागू हुआ था। साल 2016 में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि देश में बीएस-5 नियमों को अपनाए बगैर ही 2020 तक बीएस-6 नियमों को लागू किया जाएगा।
बता दें कि किसी भी गाड़ी के नाम के साथ साथ एक नाम ‘BS’ भी होता है। जिसका मतलब भारत स्टेज से है। BS एक ऐसा मानक है जिससे भारत में गाड़ियों के इंजन से फैलने वाले प्रदूषण को मापा जाता है। इस मानक को भारत सरकार ने तय किया है। वहीं बीएस के आगे नंबर (बीएस-3, बीएस-4, बीएस-5 या बीएस-6) भी लगा होता है।
बीएस के आगे नंबर के बढ़ते जाने से उत्सर्जन के बेहतर मानक का मतलब है, जो पर्यावरण के लिहाज से अच्छा है। आम-बोलचाल की भाषा में कहें तो जितना बड़ा नंबर होता है उस गाड़ी से उतने ही कम प्रदूषण उत्सर्जित होता है।
BS4 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अपने आदेश में कहा है कि आगामी 1 अप्रैल से बीएस-6 को अनिवार्य है। इस मानक की गाड़ी से प्रदूषण बेहद कम होगा है। लिहाजा अब ऑटो कंपनियां बीएस-6 गाड़ियां लॉन्‍च कर रही हैं।
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